PM Awas Yojana: पीएम आवास के लिए मोबाइल से करें अप्लाई, 31 मार्च तक चलेगा सर्वे; इनको मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब लाभार्थी खुद अपने मोबाइल से आवास प्लस एप पर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वैसे लाभुकों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके पास मकान नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार जिनके पास मकान नहीं है उन्हें भी पीएम आवास में वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा मिडिल और लोअर-मिडिल श्रेणी के लाभुकों को भी इसका फायदा मिलेगा।
PMAY ग्रामीण 2.0 के तहत सर्वे शुरू हो चुका है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को पक्के मकान प्रदान करना है।
अब लाभुक खुद मोबाइल एप "आवास प्लस" के जरिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
जिनके पास मकान नहीं है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐसे कर सकते हैं लाभुक खुद से अप्लाई
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करने वाले पात्र व्यक्ति खुद अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं।
लाभार्थी को अपने स्मार्टफोन में आवास प्लस-2024 सर्वे व आधार फेस आइडी एप डाउनलोड करके इंस्टाल करना होगा।
एक मोबाइल फोन से एक ही सर्वे किया जाए सकेगा। सर्वे के लिए लाभार्थी का आधार नंबर जरूरी है।
यह है पीएम आवास के लिए प्राथमिकताएं
पीएम आवास योजना में बेघर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। टाइम्स न्यूज रांची। यानी जिन लोगों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है उन्हें पक्के घर बनाकर दिए जाएंगे। इसके बाद अन्य लाभार्थियों को घर मिलेंगे।
यह है आवेदन के नियम
अगर किसी किसान की केसीसी लिमिट 50 हजार से ज्यादा है तो वह योजना के लाभ के लिए अपात्र की श्रेणी में आएंगे।
सर्वे में जिले के आवास विहीन और कच्चे घरों में रहने वाले पात्र परिवारों का नाम जोड़ा जाना है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास पक्के घर और -तीन पहिया या चार पहिया वाहन हैं, उन ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
मशीन वाले तीन पहिया और चार पहिया कृषि उपकरण रखने वालों को भी पीएम आवास योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा।
जिन लोगों के पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ढाई एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि और 11.5 एकड़ या इससे ज्यादा असिंचित भूमि वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने, गैर कृषि उद्यम वाले परिवार भी आवास योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
इनकम टैक्स व बिजनेस टैक्स देने वालों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।


Comments
Post a Comment